PATNA: राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में दूसरी बार लगाए गए लॉकडाउन की शुरुआत सुबह के सन्नाटे से हुई । राजधानी की तमाम सड़कें वीरान हैं। इक्की-दुक्की वाहनें ही सड़क पर दिख रही हैं। पटना के 114 कंटेनमेंट जोन के लोग भी सहमे-सहमे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 114 कंटेनमेंट जोन के 15,938 घरों में 77,027 लोग रहते हैं। पटना सिटी अनुमंडल में 23, सदर में 38, दानापुर में 38, मसौढ़ी में सात और पालीगंज में आठ कंटेनमेंट जोन हैं। शहर के सभी पार्कों और गांधी मैदान में सैर पर लगी रोक के कारण वीरानी रही।
लॉकडाउन को कारगर बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के पांच दर्जन अधिकारी सहित ढाई सौ से अधिक लाठीधारी व सशस्त्र जवान राजधानी की सड़कों पर रहेंगे। शहरी क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक चौक-चौराहों पर बैरिकेडिंग और ट्राली लगाकर वाहनों की जांच सख्त की जाएगी। डीएम कुमार रवि ने कहा है कि बिना परिचय-पत्र और जायज वजह के वाहन से कहीं भी आने-जाने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। सरकारी और आपात सेवा में लगे कर्मियों के परिचय-पत्र की भी जांच जगह-जगह पर की जाएगी। आवश्यक और आपात सेवा के कर्मियों को सिर्फ कार्यस्थल तक आने-जाने की ही अनुमति मिलेगी।
ये सेवाएं जारी रहेंगी –
– पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति के कार्यालय , निबंधन , परिवहन सहित सरकारी कार्यालय खुलेंगे।
– टैक्सी और आटो चलेंगे। रेल सेवा, विमान सेवा, कार्यरत रहेगी। यात्री अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
– आवश्यक, आपात या अनुमति प्राप्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को निजी वाहन से सफर की अनुमति होगी।
– मालवाहक वाहनों पर नहीं रहेगी रोक।
– होम डिलीवरी जारी रहेगी। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने- जाने की अनुमति होगी ।
– रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, पर सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे।
– फल-सब्जी एवं मीट -मछली की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक और शाम चार से सात बजे तक पूर्ववत खुलेंगी। दुग्ध, किराना सहित शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी । दवा की दुकानें दिन- रात अपने निर्धारित समय के अनुसार खुली रह सकती है।
औद्योगिक , कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी।
– बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
– स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकान खुलेंगे।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
– बस सेवाएं नहीं चलेंगी।
– पार्क बंद रहेंगे।
– सभी आफिस, दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– धार्मिक स्थल बंद रहेगा।
– सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन गतिविधियों पर रोक रहेगी।