BIHAR: बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ अतिरिक्त सख्ती के साथ लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 6 सितंबर तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, पहले ये चर्चाएं थी कि सरकार लॉकडाउन खत्म करने वाली है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 30 जुलाई को दिए गए दिशा-निर्देश को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। व्यावसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। दुकान और मार्केट को खोलने की इजाजत है। धर्मस्थल, मॉल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। रेल और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र, राज्य सरकारों के दफ्तरों के साथ निजी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ काम होगा।
ये सेवाएं बहाल रहेंगी
राज्य सरकार की सेवाएं- पुलिस, होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, चुनाव और जेल से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन, ट्रेजरी, आईटी सेवाएं, बिजली, जलापूर्ति, जल संसाधन, कृषि और पशुपालन, म्युनिसिपल बॉडीज, अस्पताल-मेडिकल से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े अन्य कार्य के लिए ट्रांसपोर्ट सेवाएं बहाल रहेंगी।
इनकी दुकानें खुली रहेंगी
राशन, फल, दूध, सब्जी, मीट मछली की दुकानें और पीडीएस।
होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और ढाबा से सिर्फ होम डिलीवरी होगी।
पशुपालन से जुड़ी सेवाएं भी जारी रहेंगी।
खेती से जुड़ी दुकान खोलने की अनुमति।
ई-कॉमर्स की सेवाएं जारी रहेंगी।
निर्माण कार्य जारी रहेंगे और उससे जुड़ी दुकानें खुलेंगी।
न्यायालय से जुड़े कार्य पटना हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे
थोड़ी पाबंदी, ज्यादा छूट
शहर और राज्य में चलने वाली बसें बंद रहेंगी। टैक्सी, ऑटो, सरकारी-निजी कार्यालयों के वाहन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, दवा की दुकान, क्लीनिक, नर्सिंग होम के वाहन और एंबुलेंस सेवा को छूट मिली है।
मार्केट खुलेंगे, मॉल बंद
व्यावसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। दुकान और मार्केट को खोलने की इजाजत होगी। मॉल बंद रहेंगे।
धार्मिक, सामाजिक आयोजन नहीं
धार्मिक-सामाजिक आयोजनों पर अभी भी पहले की तरह ही पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक।