पटना। महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियुक्ति में हुई फर्जीवाड़े का विरोध करने पर विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के छात्र आकाश कुमार को पहले विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया फिर बाद में निष्कासित कर दिया गया , छात्र आकाश कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण की अदालत ने छात्र आकाश कुमार को आगामी होने वाले परीक्षा में शामिल होने का आदेश जारी किया है , छात्र आकाश कुमार के अधिवक्ता राहुल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के छात्र आकाश कुमार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले निलंबित किया था और बाद में निष्कासित कर दिया गया था ,विश्वविद्यालय प्रशासन के दोनों आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया,जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने छात्र को बड़ी राहत देते हुए आगामी होने वाली परीक्षा में शामिल होने के साथ साथ विश्वविद्यालय को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश जारी किया है।पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंकुश कुमार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों के स्वागत करते हुए कहा कि हमलोगों को माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है ,वहाँ से न्याय जरूर मिलेगी ,श्री सिंह ने कहा कि फर्जीओ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नही होगा।
केवीवी के निष्कासित छात्र को मिली बड़ी राहत पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने का दिया आदेश
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