डेस्क: केंद्र सरकार ने देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। इसके साथ बिहार सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं बल्कि लॉकडाउन 4.0 वाली ही गाइडलाइंस को आगे जारी रखने का ऐलान किया है।
बिहार में अनलॉक 1 के दौरान मिलेंगी ये रियायतें
कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अत्यधिक भीड़ न हो।
किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जिलाधिकारी करेंगे। वहीं ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें दूर जाकर समानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है।
टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए करें। किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त गाड़ियों / व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर)।
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलयों में भी 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी।
बिहार में अब स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस (अनलॉक 1) में राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले के लिए अधिकृत किया है।