पटना. बिहार विधानसभा चुनाव में दागदार उम्मीदवारों को सदन से बाहर रखने और बेदाग छवि के उम्मीदवारों के चयन के लिए निर्वाचन विभाग ने पारदर्शी व्यवस्था की है. निर्वाचन विभाग ने दागदार उम्मीदवारों को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन के मुताबिक जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें निर्धारित तिथि के अंदर समाचार पत्रों में मामलों की जानकारी देते हुए प्रकाशन कराना होगा. प्रकाशन के बाद इसकी प्रति को अगले दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा.
आपराधिक छवि के प्रत्याशियों के लिए अपने मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की तिथि निर्धारित कर दी गई है.
उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजू नाथ कुमार सिंह ने बताया कि जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं उनको प्रारूप 26 की कंडिका पांच-छह में दर्ज करना होता है. इसमें संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अब जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उनको तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना होगा. पहली बार विज्ञापन नाम वापसी के चार दिनों के अंदर ही विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित होने वाले अखबारों में प्रकाशित कराना है. दूसरी बार नाम वापसी के पांचवें से आठवें दिन के अंदर आपराधिक मामलों का विज्ञापन जारी करना होगा. तीसरा विज्ञापन मतदान के ठीक एक दिन पहले प्रकाशित करना है.