JHARKHAND: चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने सरकार को जेल से बाहर रहने वाले कैदियों से मुलाकात के लिए एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से दाखिल जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि लालू प्रसाद को केली बंगला भेजने के पहले और किन-किन विकल्पों पर विचार किया गया था और किसके आदेश से उन्हें बंगले में शिफ्ट किया गया था। साथ ही बंगले से पुन: वार्ड में कैसे स्थानांतरित किया गया था।
सरकार की ओर से बताया गया था कि जेल के बाहर सेवादार दिए जाने के मामले में जेल मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस कारण सरकार एसओपी तैयार कर रही है। जेल मैनुअल को भी अपडेट किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने 22 जनवरी को सरकार को सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से कल इस मामले में शपथपत्र दाखिल कर जानकारी दी जाएगी। लालू प्रसाद पर केली बंगला में रहने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और कई लोगों से मुलाकात करने का आरोप भी लगा है।