पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी के दौरान जमानत की अर्जी दाखिल नहीं होगी। हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश में गर्मी छुट्टी के दौरान कोई भी जमानत की अर्जी दायर नहीं करने की जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी 23 मई से 20 जून तक रहेगी।
इस बात को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध जताया है। वहीं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने एक पत्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया गया है।
उन्होंने हाईकोर्ट नियमावली के नियम चार का हवाला देते हुए कहा है कि गर्मी छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने का प्रावधान है लेकिन इस प्रावधान को नजरअंदाज कर गर्मी छुट्टी की जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण वकील पिछले चौदह माह से न्यायिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं होने के कारण वकीलों की स्थिति ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि निचली अदालतों में जमानत अर्जी दायर करने और उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का निर्देश हाईकोर्ट के महानिबंधक ने जिले के सभी जिला जजों को दिया है। उसी प्रकार गर्मी की छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर करने तथा सुनवाई करने के बारे में मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेकर आदेश जारी करने तथा ग्रीष्मावकाश के दौरान वकीलों को ई फाइलिंग से जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने की बात कही है।