PATNA : बिहार में अनलॉक-3 की समय सीमा रविवार को पूरी हो गई। हालांकि रविवार को इसके विस्तार पर सरकार के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सोमवार को अनलॉक-4 पर जो बिहार सरकार का फैसला आया है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने 29 अगस्त को जो गाइडलान जारी किया वह यथावत जारी रहेगा। यानी कि 20.08.2020 के दिशा-निर्देश का पालन कंटेनमेंट जोन के बाहर करना होगा। इसको यथावत लागू कराने और इनका अनुपालन कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश में अनलॉक-4 का आदेश जारी किया था जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार को कोई भी नया आदेश लागू करने से पहले केंद्र की अनुमति लेनी होगी।
पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन अनलॉक-4 को लेकर केंद्र से जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। बता दें कि राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 की समयसीमा को 17 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए अवधि विस्तार दिया था, जिसकी मियाद रविवार को पूरी हो गई।
अब 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे।
21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 प्रतिशत शैक्षिक और गैरशैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति राज्य दे सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी।