BIHAR: कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लॉकडाउन-5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। ऑनलॉक -3 के तहत केन्द्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है पर बिहार में यह जारी रहेगा।
कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन-5 लागू किया है। इसके समाप्त होने के पूर्व 30 जुलाई को सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन- 6 का आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत लगभग वहीं पाबंदियां लॉकडाउन- 6 में भी जारी रहेंगी, जो पहले थीं।
केन्द्र और राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियों के दफ्तर खुलेंगे पर वहां 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। शर्तों के साथ दुकानें भी खुलेंगी। टैक्टी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समेत भीड़भाड़ वाले सभी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।