न्यूज डेस्क: बिहार में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया हैं। इस लॉकडाउन में महिलाओं को ऑफिस जाने में काफी परेशानी हो रही हैं। इसी को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि वैसी महिलाकर्मी जो गाड़ी नहीं चला सकती वो दो पहिया वाहन पर अन्य व्यक्ति के साथ अगर ऑफिस जाती आती है तो उन्हें परेशान नहीं किया जाये। कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं को ऑफिस जाने में आसानी हो सकती हैं।
मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस दिनेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया हैं।
आपको बता दें की बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया था। उसके अनुसार एक बाइक पर एक ही व्यक्ति जा सकता हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब महिलाएं किसी अन्य के साथ बाइक से ऑफिस जा सकती हैं।