पटना. कोविड 19 के संक्रमण और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्गापूजा के मद्देनजर बिहार सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज DIG, सभी जिलों के DM, सभी जिलों के SP- SSP और रेल SP को जारी निर्देश कहा है कि दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घरों में ही किया जायेगा. मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा. गरबा डांडिया रामलीला के अलावा किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा. इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तमाल पर भी रोक लगा दी गई है.
नीतीश सरकार के इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा. ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन करना आवश्यक होगा. उक्त दिशा निर्देशों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रवंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भादवि की धारा 188 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी.
बता दें कि शहर के पूजा पंडालों के निर्माण से टेंट पंडाल व्यवसाय को काफी आमदनी होती रही है, लेकिन दुर्गापूजा के दौरान पंडाल निर्माण पर रोक लगने से राजधानी के टेंट कारोबारियों में मायूसी है. पूजा पंडाल नहीं बनने से पंडाल व्यवसायियों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना होगा.