नालांदा. बिहार के नालंदा में हुए गैंगरेप मामले में सजा सुना दी गई है. राजगीर में एक छात्रा से गैंगरेप के मामले में बुधवार को दोषी करार सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई. इतना ही नही दोषी राहुल, सोनू को तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी. कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजा राशि भी दी गई है.
एपीपी सुनील कुमार ने बताया कि बिहारशरीफ कोर्ट के एडीजे सप्तम ने यह सजा सुनाई गई है. सजा पाने वालों मे राजगीर निवासी मिथुन राजवंशी, आशीष राजवंशी, सोनु कुमार, राम चौधरी, राहुल राजवंशी, करण राजवंशी, रंजन राजवंशी शामिल है.
बता दें कि 16 सितंबर को 7 लोगों ने राजगीर मखदूम कुंड के पास पहाड़ पर एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना का अंजाम दिया गया था. उसके बाद 22 सितंबर की देर रात तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था.